IRDAI
IRDAI का परिचय।
आईआरडीएआई (IRDAI) भारत की बीमा क्षेत्र में कार्यरत करने वाली संस्थाओं को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए स्थापित हुई है। इसका पूरा नाम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बीमा धारक ग्राहकको के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को भारत में एक मजबूती प्रदान करना।
IRDAI ( Insurance Regulatory and Development Authority of India )
IRDAI की स्थापना और मुख्यालय
IRDAI की स्थापना सन 1999, अप्रैल में हुई है और इसका का मुख्यालय भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में है।
IRDAI की भूमिका और जिम्मेदारी
- भारत में बीमा उद्योग का विकास करना
- भारत में बीमा के लिए जागृति करना
- पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना
- बीमा क्षेत्र में नियामक ढांचा बनाना
- ग्राहकों के विवादों का समाधान करना
- बीमा की प्रीमियम दरो को विनियमित करना
- बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करना
- बीमा के नियमों के अंतर्गत बीमा एजेंट को लाइसेंस प्रदान करना
- बीमा में निवेश के अंतर्गत भारत में वित्तीय स्थिरता प्रदान करना
- बीमा कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- ग्राहकों को बीमा का क्लेम करने में सुरक्षितता और सुनीता प्रदान करना
IRDAI किस अधिनियम के तहत काम करता है ?
- बीमा अधिनियम, 1938
- IRDAI अधिनियम, 1999
- LIC अधिनियम, 1956
- GIBNA अधिनियम, 1972
- FEMA अधिनियम, 1999
- Company अधिनियम, 2013
कौन-कौन से संस्थान IRDAI द्वारा विनियमित होते हैं ?
- जीवन बीमा कंपनियां, जिनमें SBI लाइफ, HDFC लाइफ, आदी का समावेश है।
- साधारण बीमा कंपनी, जिनमें SBI General, NIA (New India Assurance) आदि का समावेश है।
- स्वास्थ्य बीमा कंपनियां
- पुनर्बिमा कंपनियां
- बीमा दलाल (Insurance Agent)
कौन से उत्पाद IRDAI के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं ?
1) जीवन बीमा उत्पाद:
- व्यक्तिगत जीवन बीमा (Personal Life Insurance)
- समूह जीवन बीमा (Group Life Insurance)
- पेंशन आधारित बीमा योजना (Pension Based Insurance)
- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (Unit linked Insurance Scheme)
2) सामान्य बीमा उत्पाद
- स्वास्थ बीमा (Health Insurance)
- मोटर बीमा (Motor Insurance )
- यात्रा बीमा (Travel Insurance)
- गृह बीमा (Home insurance)
- कृषि बीमा (Agri Insurance)
- पशु बीमा (Animal Insurance)
- साइबर बीमा (Cyber Insurance)
IRDAI का मालिक कौन है?
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मालिक भारत सरकार है।भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र को नियमित और उसका विकास करने के लिए इसकी स्थापना की है।
IRDAI के नियम हर बीमा कंपनी को पालना करने होते है।
- लाइसेंस की अनिवार्यत: हर बीमा कंपनी को संचालन से पहले IRDAI से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
- न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता: जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों के लिए न्यूनतम ₹100 करोड़ की पूंजी आवश्यक होती है।
- ग्राहकों के हितों की सुरक्षा: कंपनियों को ग्राहकों को पारदर्शी जानकारी देना और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करना होता है।
- उत्पाद स्वीकृती (Product Approval):कोई भी नया बीमा उत्पाद (Product) बाजार में लाने से पहले IRDAI की अनुमति आवश्यक होती है।
- सॉल्वेंसी मार्जिन (Solvency Margin): हर बीमा कंपनी को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके पास पर्याप्त संपत्ति हो ताकि वह अपने सभी दावों को चुका सके। सॉल्वेंसी रेशियो (Solvancy Ratio) 150% से कम नहीं होना चाहिए।
- निवेश मानदंड: बीमा कंपनियां ग्राहक से प्राप्त प्रीमियम को केवल IRDAI द्वारा निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों में ही निवेश कर सकती हैं।
- एजेंट और ब्रोकरों का पंजीकरण: बीमा एजेंट, ब्रोकर्स और अन्य मध्यस्थों को भी IRDAI से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- शिकायत समाधान प्रणाली: प्रत्येक बीमा कंपनी को शिकायत समाधान तंत्र (Grievance Redressal System) रखना अनिवार्य है।
- वितरण चैनल नियम: बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए केवल स्वीकृत वितरण चैनल (जैसे एजेंट, ब्रोकर्स, बैंकएश्योरेंस आदि) का ही उपयोग किया जा सकता है।
- प्रषिक्षण और प्रमाण: प्रशिक्षण और प्रमाणन:
बीमा एजेंटों और कर्मचारियों को IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण और प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। - ग्राहक के जानकारी को गोपनीयता: बीमा कंपनियों को ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है और साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है।
- धोखाधड़ी की रोकथाम: कंपनियों को बीमा धोखाधड़ी से निपटने के लिए उचित नीति और निगरानी तंत्र बनाना होता है।
IRDAI संपर्क विवरण
- वेबसाइट (Website): www.irdai.gov.in
- टोल फ्री नंबर (Tol Free No): 1558255 और 1800-425-4732
- ई मेल (Email): complaints@irdai.gov.in
IRDAI Tagline (टैगलाइन):
IRDAI की टैगलाइन “बीमा को बढ़ावा देना, निमित व्यक्ति की सुरक्षा करना” है।
Promoting Insurance, Protecting Insured.
IRDAI की संरचना (Body Structure):
IRDAI में 10 सदस्य की संरचना होती है।
- एक अध्यक्ष
- पांच पूर्णकालिक सदस्य
- चार अंशकालिक सदस्य