Pradhanmantri Jivan Jyoti Bima Yojana
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jivan Jyoti Bima Yojana)योजना का परिचय- Introduction
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह एक भारत सरकार ने शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि भारत के आम नागरिकों को उनके परिवार में जो व्यक्ति कामता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत रुपए 2 लाख तक की सुरक्षा प्रदान होती है। आप इस योजना के लिए भारत में किसी भी प्रकार के बैंक या भारतीय डाकघर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहापर भारतीय बैंक या भारतीय डाकघर का बीमा कंपनी के साथ मिलकर आपको भी योजना का लाभ देती। बैंक और भारतीय डाकघर का इन बीमा कंपनी के साथ कारण होता है। योजना में आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
(Pradhanmantri Jivan Jyoti Bima Yojana) योजना की पात्रता क्या है
- आवेदन करता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदन करता की बैंक या भारतीय डाकघर में खाता होना चाहिए।
- भारत का हर एक नागरिक की सूचना के लिए पात्र।
योजना के पक्के फायदे।
- यहां पर आपको ₹2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
- मात्र रुपए 436 में प्रीमियम देकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इसमें किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर आपको 2 लाख तक की बीमा कवर मिलती है।
- किसी भी प्रकार की नजदीक बैंक या डाकघर में जाकर योजन में आसानी से लाभ ले सकते है।
जरूरी दस्तावेज क्या है ?
- पहचान पत्र: जिसमें आप आधा कार्ड, मतदान कार्ड, पैन कार्ड, वाहन चालक प्रमाणपत्र दे सकते है।
- पते का प्रमाण: जिसमें आप बिजली का बिल, पानी का बिल दे सकते है।
- किसी भी प्रकार के बैंक के भारतीय डाकघर का खाता होना पके पास होना चाहिए।
- एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो
- नामांकन अर्जी (Nomination Form): जो आपको बैंक में जाकर भरकर के देना होगा।
- सहमती अर्जी (Consent form): आपके बैंक खाते से प्रीमियम भरने के लिए आपको ऑटो डेबिट का सहमति देनी होगी।
PMJJBY योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
आप आपके नजदीक के बैंक या भारतीय डाकघर में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक या डाककर आपको आपकी पहचान पत्र, पतेका प्रमाण, नॉमिनेशन अर्जी, डेबिट सहमति अर्जी इस दस्तावेज की मांग कर सकती है। आपको यह सब जानकारी बैंक कोदेनी होगी। इसके अलावा आप बैंक की ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या आप अलग-अलग बैंक खाते से PMJJBY के लिए आवेदन कर सकती ?
नहीं, आप इस योजना को बैंक के एक ही खाते से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके अलग-अलग बैंक में अलग प्रकार के खाते हैं फिर भी आप ही सजना के लिए एक ही बैंक खाते से आवेदन करना चाहिए। अलग बैंक खाते से आप आवेदन तो कर लेंगे परंतु जब आपको क्लेम करना होगा तब किसी भी एक ही खाते से आपको बीमा कवर मिलेगा। इसलिए आपको एक ही बार योजना का लाभ लेना चाहिए।
मृत्यु होने के बाद बीमा का दावा कैसे करें?
दावा करने के लिए बैंक नीचे दी गई प्रक्रिया पूरी करती है।
- जब बैंक पर जाकर आप दावा करते हैं तब बैंक सबसे पहले, आपकी बीमा पॉलिसी चालू है या समाप्त हो गई है वह देखती है। जिस वित्तीय वर्ष में व्यक्ति का मृत्यु होता है उस वित्तीय वर्ष में ही व्यक्ति के खाते से योजना के लिए प्रीमियम जाना चाहिए।
- इसके बाद बैंक आपसे क्लेम करने का फॉर्म भरवाती है और उसके बाद योजना के लिए जो भी नॉमिनी रखा हुआ है उसकी जानकारी आपको देता है।
- इसके बाद बैंक या भारतीय डाकघर यह सारी जानकारी बीमा कंपनियों को देती है। जिसमें बैंक क्लेम का पूरा अर्जी, मृत्यु प्रमाणपत्र, डिस्चार्ज की रसीद, कैंसिल चेक की फोटोकॉपी बीमा कंपनी को देती है।
- बैंक को यह पूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर देनी होती है।
योजना के तहत किसको वारिस (Nominee) रख सकते है ?
योजना के अंतर्गत आप किसी को भी वारिस रख सकते है। इसमें किसी भी प्रकार के विशिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाए नहीं है। जो भी वारिस खाता धारक रक तय करना चाहता है वह कर सकता है। खाताधारक अपने रिश्तेदारों में से किसी को भी वारिस लगा सकते हैं। खाताधारक को इस वारिस का नाम, पता, जन्मतारीख जानकारी बैंक को दिन होगी। अगर वारिस नाबालिक है तो उसके माता या पिता की जानकारी देनी होगी।
योजना के तहत कितने नॉमिनी रख सकते हैं ?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपको सिर्फ एक ही नॉमिनेशन की की सुविधा उपलब्ध होती है। आपके परिवार में से किसी एक को ही आप यहां पर वारिस रख सकते हैं। अगर आप नाबालिक को वारिस रखते हैं तो आपको उसके लिए उसके माता या पिता में से किसी एक को नियुक्त करना होगा।
वारिस की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा ?
खाताधारक की मृत्यु होने से पहले ही वारिस की अगर मृत्यु हो जाती है। और यह बात बैंक को खाताधारक कि मृत्यु होने के बाद पता चलती है। जब कभी ऐसी स्थिति सामने आती है तब खातेदार के जो कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा की राशि मिलती है।
निष्कर्ष
भारत सरकार ने यह योजना भारत के आम नागरिकों के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की है। आपको यहपार सालाना मात्र रुपए 436 में सुरक्षा प्रदान होती है। इसलिए हर एक नागरिक को इस योजना का लाभ लेना चाहिए।